Jamshedpur News :दो शस्त्र दुकानों पर वैध अनुज्ञप्ति न होने के कारण संचालन पर रोक
News Desk
जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिले में शस्त्रों के सुरक्षित संचालन और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने दो प्रमुख शस्त्र दुकानों पर तत्काल प्रभाव से संचालन रोकने का आदेश जारी किया है। इसमें शामिल हैं Premier Arms Corporation, Akashdeep Plaza, Golmuri और A.T. Daw & Co., Bharucha Mansion, Bistupur। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इन दुकानों के पास सक्रिय और वैध शस्त्र अनुज्ञप्ति नहीं होने के कारण अब तक कोई भी शस्त्र या कारतूस का क्रय-विक्रय, मरम्मत या नव भंडारण अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि दुकानों के वैध संचालन की स्थिति नहीं सुधरी, तो इन दोनों दुकानों को सील भी किया जा सकता है। यह निर्णय जिले में शस्त्र सुरक्षा और नियमन सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
अनुज्ञप्तिधारकों के लिए निर्देश
उक्त दुकानों में अपने शस्त्र मरम्मती या सुरक्षार्थ जमा कराए गए अनुज्ञप्तिधारकों को निर्देश दिया गया है कि वे एक सप्ताह के भीतर अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर लें। निर्धारित समय सीमा के बाद शस्त्र की पूरी जिम्मेदारी अनुज्ञप्तिधारक की होगी।
अधिकारियों ने शस्त्र अनुज्ञप्तिधारकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी अवैध या असुरक्षित गतिविधि से दूर रहें। प्रशासन ने कहा कि यह कदम जिले में शस्त्र संचालन के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार की दुर्घटना या कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए उठाया गया है।
शस्त्र अनुज्ञप्तिधारकों से उम्मीद की जा रही है कि वे इस नोटिस को गंभीरता से लें और अपने शस्त्र संबंधित दुकानों से समय रहते वापस प्राप्त करें। प्रशासन ने यह भी कहा कि नियमों का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस निर्णय के माध्यम से जिले में शस्त्र सुरक्षा, वैधता और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सभी अनुज्ञप्तिधारकों को नियमित रूप से शस्त्र अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण और वैधता जांच करानी चाहिए।