
Jamshedpur. राज्य में छात्र आंदोलन को देखते हुए जमशेदपुर में शांति और विधि-व्यवस्था बनाये रखने के साथ-साथ विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने बड़े फैसले लिए हैं. जमशेदपुर शहर क्षेत्र में 10 अगस्त की मध्य रात्रि 12 बजे से अगले आदेश तक निषेधाज्ञा (धारा 163) लागू कर दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, निषेधाज्ञा लागू रहने के दौरान संबंधित क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
इसके अलावा जुलूस निकालने, प्रदर्शन करने, धरना देने या किसी भी प्रकार की जनसभा आयोजित करने पर सख्त रोक लगा दी गई है, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की रत्ती भर भी संभावना हो।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी तरह के भड़काऊ, आपत्तिजनक या भ्रामक संदेशों को शेयर व फॉरवर्ड न करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्कूलों को 10 अगस्त की सुबह 10:30 बजे तक खोलने का निर्देश दिया है.
