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    Home»Headlines»झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम की सदस्यता समाप्त करने के स्पीकर न्यायाधिकरण के आदेश पर नहीं दी अंतरिम राहत
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    झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम की सदस्यता समाप्त करने के स्पीकर न्यायाधिकरण के आदेश पर नहीं दी अंतरिम राहत

    News DeskBy News DeskOctober 23, 2024
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    रांची. झारखंड हाई कोर्ट में झामुमो से निष्कासित विधायक लोबिन हेम्ब्रम की सदस्यता समाप्त किये जाने के स्पीकर न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई बुधवार काे हुई.

    मामले में हाई कोर्ट की खंडपीठ ने लोबिन हेम्ब्रम की सदस्यता समाप्त करने के स्पीकर न्यायाधिकरण के आदेश पर अंतरिम राहत नहीं दी. याचिकाकर्ता की ओर से हस्तक्षेप याचिका (आईए) दाखिल कर विधानसभा स्पीकर के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया गया. खंडपीठ ने मामले की वृहत सुनवाई के लिए नवंबर माह निर्धारित की है. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले में स्पीकर कोर्ट में सुनवाई से जुड़े सभी दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया था.

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    विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने 25 जुलाई को विधानसभा के स्पीकर न्यायाधिकरण द्वारा उनकी सदस्यता रद्द करने के फैसले को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी है. याचिका में कहा है कि स्पीकर ने विशेष दबाव में आकर यह फैसला लिया है. यह बोरियो की जनता के साथ विश्वासघात करने जैसा है. याचिका में कहा गया है कि मानसून सत्र की घोषणा पहले हो चुकी थी और उसे सत्र में लोबिन अपने क्षेत्र से जुड़े दो सवालों को पटल पर रखने वाले थे, जिसकी अनुमति भी स्पीकर से प्राप्त हो चुकी थी. उसका जवाब भी आना था लेकिन अचानक स्पीकर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनकी सदस्यता रद कर करने का फैसला सुना दिया.

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    Jharkhand High Court did not give interim relief on the order of Speaker Tribunal to terminate the membership of former MLA Lobin Hembram
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