Close Menu
Lahar ChakraLahar Chakra
  • Jamshedpur
  • Jharkhand
  • Bihar
  • National
  • Politics
  • Crime
  • Elections
  • Automobile
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) YouTube Instagram
Lahar ChakraLahar Chakra
  • Home
  • Jamshedpur
  • State
    • Jharkhand
    • Bihar
  • National
  • Politics
  • Crime
  • Elections
  • Automobile
Lahar ChakraLahar Chakra
  • Jamshedpur
  • Jharkhand
  • Bihar
  • National
  • Politics
  • Crime
  • Elections
  • Automobile
Home»Headlines»Jharkhand Highcourt: हटाये गये पारा शिक्षकों को हाइकोर्ट से राहत, सेवा रोकने का आदेश रद्द कार्य अवधि का मानदेय भुगतान करने का निर्देश
Headlines

Jharkhand Highcourt: हटाये गये पारा शिक्षकों को हाइकोर्ट से राहत, सेवा रोकने का आदेश रद्द कार्य अवधि का मानदेय भुगतान करने का निर्देश

News DeskBy News DeskSeptember 30, 2026
Facebook Twitter WhatsApp Telegram Email LinkedIn Copy Link
Share
Facebook Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Email Copy Link

Ranchi. झारखंड हाइकोर्ट ने हिंदी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद से प्राप्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के आधार पर सेवा से हटाये गये पारा शिक्षकों को बड़ी राहत दी है. जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने राज्य के विभिन्न जिलों से जुड़ी कई रिट याचिकाओं पर एक साथ फैसला सुनाते हुए पारा शिक्षकों की सेवा जारी रखने और अगस्त 2024 से काम किये गये अवधि का मानदेय/वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है. अदालत ने संबंधित शिक्षकों की सेवा रोकने से जुड़े आदेशों को रद्द कर दिया. पूरी प्रक्रिया आठ सप्ताह में पूरी करने का निर्देश दिया गया है. अदालत ने पाया कि हिंदी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद के प्रमाण पत्रों को लेकर पहले भी हाइकोर्ट का फैसला आ चुका है.

अपील में पांच जुलाई 2012 को डिवीजन बेंच ने हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से प्राप्त इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र को वैध माना था. इस फैसले का अनुपालन भी संबंधित विभाग की ओर से चार सितंबर 2012 को जारी आदेश के माध्यम से किया गया था.

Hemant Soren: CM हेमंत सोरेन की तस्वीर का इस्तेमाल कर फेसबुक पेज पर भ्रामक पोस्ट किया शेयर, साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज

अदालत ने कहा कि झारखंड सहायक अध्यापक सेवाशर्त नियमावली, 2021 लागू होने के बाद पारा शिक्षकों की सेवा शर्तें इसी नियमावली से नियंत्रित होंगी. नियमों में सेवा समाप्ति को बड़ी सजा माना गया है और इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन जरूरी है. बिना प्रक्रिया अपनाये काम रोकना और मानदेय बंद करना नियमों के अनुरूप नहीं है.

Jamshedpur Police: बिंदल मॉल फायरिंग मामले का पुलिस ने किया खुलासा, मुख्य साजिशकर्ताओं के रूप में चार आरोपी गिरफ्तार गि रेलवे ठेकेदारी व जमीन कारोबार से जुड़े हैं सभी

Share. Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Telegram Email Copy Link

Related Posts

Hemant Soren: CM हेमंत सोरेन की तस्वीर का इस्तेमाल कर फेसबुक पेज पर भ्रामक पोस्ट किया शेयर, साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज

September 30, 2026

Jamshedpur Police: बिंदल मॉल फायरिंग मामले का पुलिस ने किया खुलासा, मुख्य साजिशकर्ताओं के रूप में चार आरोपी गिरफ्तार गि रेलवे ठेकेदारी व जमीन कारोबार से जुड़े हैं सभी

September 30, 2026

PPF समेत Small Saving Scheme की ब्याज दरों में लगातार 10वीं तिमाही बदलाव नहीं, सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% ब्याज मिलता रहेगा

September 30, 2026
Recent Post

Jharkhand Highcourt: हटाये गये पारा शिक्षकों को हाइकोर्ट से राहत, सेवा रोकने का आदेश रद्द कार्य अवधि का मानदेय भुगतान करने का निर्देश

September 30, 2026

Hemant Soren: CM हेमंत सोरेन की तस्वीर का इस्तेमाल कर फेसबुक पेज पर भ्रामक पोस्ट किया शेयर, साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज

September 30, 2026

Jamshedpur Police: बिंदल मॉल फायरिंग मामले का पुलिस ने किया खुलासा, मुख्य साजिशकर्ताओं के रूप में चार आरोपी गिरफ्तार गि रेलवे ठेकेदारी व जमीन कारोबार से जुड़े हैं सभी

September 30, 2026

PPF समेत Small Saving Scheme की ब्याज दरों में लगातार 10वीं तिमाही बदलाव नहीं, सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% ब्याज मिलता रहेगा

September 30, 2026

Election commission…अब SIR के दौरान नहीं मांगा जाएगा वोटर के माता-पिता के विवरण, पिछले सप्ताह घोषित फैसलों की होगी समीक्षा

September 30, 2026
Advertisement
© 2026 Lahar Chakra. Designed by Launching Press.
  • Privacy Policy
  • Terms
  • Accessibility

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Join Laharchakra Group