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Jharkhand Highcourt: कॉलेजों में छात्र की सुरक्षा को लेकर हाइकोर्ट चितिंत, FGP को SOP तैयार करने का निर्देश

Ranchi. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी किया है. यह निर्देश बीआइटी मेसरा पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्र राजा पसवान की मौत के मामले को देखते हुए अदालत ने दिया है. राजा पासवान पर समुदाय आधारित अपमान व शारीरिक हमले का मामला अदालत के समक्ष आया था, जिसमें कॉलेज प्रशासन की लापरवाही स्पष्ट हुई. अदालत ने कॉलेज प्रशासन के रवैये की निंदा करते हुए यह भी कहा कि छात्र की समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिलने और प्रशासन द्वारा परिवार को गलत सूचना दिये जाने से घटना और गंभीर हुई.

इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय प्रसाद ने डीजीपी को सभी कॉलेजों में छात्र सुरक्षा के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसमें छात्रावासों में भेदभाव व उत्पीड़न को रोकने के उपाय भी शामिल होंगे. अदालत ने बीआइटी मेसरा पॉलिटेक्निक कॉलेज को छात्र के माता-पिता को 20 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है तथा आरोपी छात्रों की जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया है.

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