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Jharkhand Highcourt: ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर हाइकोर्ट की रोक बरकरार, मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी

Ranchi.झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने इडी अधिकारियों की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने इडी अधिकारियों और राज्य सरकार का पक्ष सुना. इस दौरान राज्य सरकार की ओर से इडी के जवाब का अध्ययन करने के लिए समय देने के आग्रह को स्वीकार कर लिया. साथ ही 16 जनवरी के आदेश के तहत दिये गये अंतरिम आदेश को अदालत ने मामले की अगली सुनवाई तक बरकरार रखा. पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने अंतरिम आदेश देते हुए एयरपोर्ट थाना में कांड संख्या-5/2026 के तहत दर्ज प्राथमिकी की जांच व आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी. मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी होगी.

इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता ननागमंथु एस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए. उन्होंने प्रार्थियों (इडी अधिकारियों) द्वारा फाइल किये गये जवाब की जांच करने के लिए समय मांगा. उनका साथ अधिवक्ता अमित कुमार दास, अधिवक्ता सौरव कुमार ने दिया. प्रार्थियों की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए एएसजीआइ एसवी राजू ने कहा कि आरोपों की प्रकृति और केस के सब्जेक्ट मैटर को देखते हुए छोटी तारीख तय की जाये. वहीं, सीबीआइ व केंद्र की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि इस अदालत द्वारा तय की गयी तारीख पर वे अदालत की मदद करने के लिए तैयार हैं.

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी इडी के सहायक निदेशक प्रतीक व सहायक प्रवर्तन अधिकारी शुभम भारती ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है. उन्होंने एयरपोर्ट थाना में दर्ज मामले की सीबीआइ से जांच कराने की मांग की है. साथ ही प्राथमिकी पर रोक लगाने का भी आग्रह किया है. दोनों अधिकारी रांची जोनल कार्यालय में पदस्थापित हैं.

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