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Jharkhand Highcourt: सहायक अभियंता नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली लागू करने पर हाइकोर्ट ने जेपीएससी से जवाब मांगा, अगली सुनवाई 15 सितंबर को

Ranchi. हाइकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस एके राय की खंडपीठ में सहायक अभियंता नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली लागू करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में जेपीएससी से जवाब मांगा है. अदालत ने पूछा है कि सरकार की ओर से भेजी गई संशोधित नियमावली पर जेपीएससी ने अब तक क्या निर्णय लिया है. अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी. जेपीएससी ने एक सप्ताह में नियमावली पर अपना मंतव्य राज्य सरकार को भेजने की बात कही है.

इसको लेकर डिप्लोमा इंजीनियरिंग एसोसिएशन एवं अन्य ने याचिका दाखिल की है. पूर्व में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि सहायक अभियंता नियुक्ति नियमावली को संशोधित कर ड्राफ्ट जेपीएससी को मंतव्य के लिए भेजा गया है. इस पर अदालत ने जेपीएससी को प्रतिवादी बनाते हुए उसे अपना पक्ष रखने को कहा था. जेपीएससी की ओर से अदालत को बताया गया कि सरकार के भेजे गए प्रारूप में कुछ त्रुटियां हैं, उसको लेकर फिर से सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है.

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि ड्राफ्ट की त्रुटियों को चिह्नित कर उसे सुधार दिया गया है और फिर से मंतव्य के लिए जेपीएससी को भेजा गया है, जो उन्हें प्राप्त भी हो गया है. जेपीएससी से जैसे ही मंतव्य आता है, उसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा. इसके बाद जेपीएससी ने इस पर मंतव्य जल्द भेजे जाने की बात कही.

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