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    Home»Jharkhand»Jharkhand Highcourt ने साहिबगंज के अतिरिक्त जिलाधिकारी पर अदालत की अवमानना के लिए ₹2000 रुपये का जुर्माना लगाया
    Jharkhand

    Jharkhand Highcourt ने साहिबगंज के अतिरिक्त जिलाधिकारी पर अदालत की अवमानना के लिए ₹2000 रुपये का जुर्माना लगाया

    News DeskBy News DeskJune 12, 2025
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    Ranchi.झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार को साहिबगंज के अतिरिक्त जिलाधिकारी गौतम भगत को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराते हुए उन पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जिसकी वसूली उनसे की जाएगी. मामला साहिबगंज जिले में गंगा नदी पर नौका सेवाओं के लिए घाटों की नीलामी पर उच्च न्यायालय के आदेश के उल्लंघन से संबंधित है.

    याचिकाकर्ता अंकुश राजहन ने यह बात मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ के संज्ञान में लाई. खंडपीठ ने भगत को अदालत के निर्देशों का उल्लंघन करने का दोषी पाया और उन पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया. राजहंस ने साहिबगंज जिला प्रशासन द्वारा घाटों के आवंटन के लिए जारी निविदा शर्तों को चुनौती दी थी.

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    उच्च न्यायालय को अवगत कराया गया कि प्रशासन ने नौका सेवा के माल वाहक मार्ग में गरम घाट और कुरसेला घाट का उल्लेख किया है, लेकिन उन घाटों को अधिसूचित नहीं किया गया. उच्च न्यायालय ने कहा था कि घाटों की नीलामी अधिसूचित घाटों तक ही सीमित रहनी चाहिए और साहिबगंज जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि जो घाट अधिसूचित नहीं हैं, उनके लिए कोई निविदा आमंत्रित न की जाए अदालत को बताया गया कि निर्देश का उल्लंघन करते हुए साहिबगंज के अतिरिक्त जिलाधिकारी ने उन घाटों के आवंटन के लिए भी निविदा जारी की थी, जिन्हें अधिसूचित नहीं किया गया था.

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    Jharkhand Highcourt imposed a fine of ₹2000 on the Additional District Magistrate of Sahibganj for contempt of court
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