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Jharkhand: झारखंड हाइकोर्ट ने डीजीपी नियुक्ति नियमावली और अनुराग गुप्ता की नियुक्ति पर सरकार से मांगा जवाब

Ranchi.झारखंड हाइकोर्ट में राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति और नई नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार, यूपीएससी और अन्य प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए एक और अवसर दिया है. यह आदेश उस स्थिति में दिया गया जब सरकार सहित अन्य पक्ष अदालत में अपना जवाब दाखिल नहीं कर सके.
चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान खंडपीठ ने प्रतिवादियों- केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य को जवाब दायर करने के लिए एक और अवसर प्रदान किया. मामले में प्रतिवादियों की ओर से जवाब दाखिल नहीं हो सका था. अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शैलेश पोद्दार ने पैरवी की. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रतिवादियों को जवाब दायर करने का निर्देश दिया था.

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने डीजीपी नियुक्ति नियमावली व इस पद पर नियुक्त अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती दी है. प्रार्थी ने झारखंड में डीजीपी नियुक्ति नियमावली को असंवैधानिक बताते हुए नियुक्ति को निरस्त करने की मांग की है. डीजीपी नियमावली में राज्य सरकार ने यूपीएससी की भूमिका को हटा दिया है, जबकि प्रकाश सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि यूपीएससी द्वारा डीजीपी नियुक्ति के लिए पैनल तैयार किया जायेगा. इसके आधार पर राज्य सरकार डीजीपी की नियुक्ति करेगी. नियमावली में इसे पूरा हटा दिया गया है, जो सही नहीं है. नियमावली असंवैधानिक है, उसे निरस्त किया जाना चाहिए.

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