Site icon Lahar Chakra

Jharkhand: निकाय चुनाव में देरी पर झारखंड हाइकोर्ट ने मुख्य सचिव समेत तीन अधिकारियों को लगायी फटकार, भेजा अवमानना नोटिस

Ranchi. झारखंड हाइकोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव से जुड़े एक अहम मामले में आदेश का पालन नहीं करने पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव अलका तिवारी, आईएएस वंदना दादेल और नगर विकास विभाग के पूर्व सचिव विनय चौबे के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है. यह कार्रवाई निवर्तमान पार्षद रौशनी खलखो की ओर से दायर अवमानना याचिका पर बुधवार को सुनवाई के दौरान की गई. इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में हुई. अदालत ने स्पष्ट रूप से नाराजगी जताते हुए कहा कि पहले दिए गए आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, जो न्यायालय की अवमानना है.

प्रार्थी के अधिवक्ता विनोद सिंह ने अदालत में पक्ष रखते हुए बताया कि स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर न्यायालय के आदेश के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 14 अक्टूबर तय की है, जिसमें संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आरोप गठित किए जाएंगे. झारखंड हाइकोर्ट के इस रुख से राज्य प्रशासन में हलचल मच गई है और यह मामला आने वाले दिनों में और गंभीर रूप ले सकता है.

Exit mobile version