Ranchi. एसआइआर से जुड़ी किसी भी जानकारी या संशय की स्थिति में मतदाता टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाताओं से अपील की है कि नोटिस मिलने पर सुनवाई के लिए इआरओ कार्यालय या निर्धारित स्थल पर जाने की जरूरत नहीं है. नो मैपिंग अथवा तार्किक विसंगतियों से जुड़े नोटिस के मामले में बीएलओ घर-घर जाकर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करेंगे और उन्हें इसीआइनेट पर अपलोड करेंगे.
इसके आधार पर इआरओ उपलब्ध तथ्यों और दस्तावेजों की जांच कर नियमानुसार निर्णय लेंगे. सीइओ ने कहा कि वर्ष 2024 की मतदाता सूची में नाम दर्ज होने और इनम्यूरेशन फॉर्म भरने के बावजूद सुनवाई पूरी नहीं कर पाने वाले मतदाताओं को चिन्हित कर विशेष कैंप और आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किये जायें. पीवीजीटी, दिव्यांग, जनजातीय समूह, बुजुर्ग, श्रमिक, गरीब, बेघर और माता-पिता का विवरण उपलब्ध नहीं होने वाले मतदाताओं पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है.
उन्होंने कहा कि यदि कोई नोटिस प्राप्त मतदाता स्वयं सुनवाई स्थल पर पहुंचता है, तो संबंधित पदाधिकारी की वहां उपलब्धता सुनिश्चित की जाये. प्रत्येक मामले में दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर स्पष्ट एवं कारणयुक्त आदेश पारित किया जाये.
