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Jharkhand: शिक्षक स्थानांतरण नियमावली बदलेगी, परिजन के भी असाध्य रोग से पीड़ित होने पर मिलेगा ट्रांसफर, जानें और क्या होगा बदलाव

Ranchi. राज्य में शिक्षकों के स्थानांतरण नियमावली में फिर बदलाव होगा. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है. इससे पूर्व वर्ष 2022 में शिक्षकों के स्थानांतरण नियमावली में बदलाव हुआ था. इसके बाद शिक्षकों के गृह जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी. शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण के दौरान नियमावली के कुछ प्रावधान में बदलाव की आवश्यकता महसूस की गयी थी. इसके बाद अब फिर से इसमें बदलाव की तैयारी की जा रही है.

नियमावली में वर्तमान में अंतर जिला स्थानांतरण के लिए तय की गयी प्राथमिकता में अलग-अलग जोन में पदस्थापन, उम्र, प्राथमिकता के अनुरूप कोटि पर अलग-अलग अंक का निर्धारण किया गया है. इसके अलावा शिक्षक के असाध्य रोग से ग्रसित होने पर अंतर जिला स्थानांतरण का प्रावधान है. इसमें अब शिक्षक के परिजनों को भी शामिल किया जा सकता है. शिक्षक के परिजन में किन्हें शामिल किया जाये, इसका निर्धारण नियमावली में संशोधन के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किया जायेगा. इसके अलावा महिला शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर पूर्व में तय की गयी प्राथमिकता में भी बदलाव किया जायेगा. शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर वर्तमान नियमावली अलग-अलग जोन का निर्धारण किया गया है.

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