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    Home»Headlines»Nishikant Dubey: निशिकांत दुबे को हाइकोर्ट से बड़ी राहत, प्राथमिकी व आपराधिक कार्यवाही निरस्त
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    Nishikant Dubey: निशिकांत दुबे को हाइकोर्ट से बड़ी राहत, प्राथमिकी व आपराधिक कार्यवाही निरस्त

    News DeskBy News DeskDecember 12, 2024
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    रांची. देवघर में एक मकान पर झामुमो का झंडा हटा कर भाजपा का झंडा लगाने के मामले में गोड्डा के सांसद डॉ निशिकांत दुबे को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने उनकी ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के बाद उसे स्वीकार कर लिया. साथ ही देवघर के बुढ़ई थाना में कांड संख्या-30/2021 के तहत दर्ज प्राथमिकी सहित दुमका की निचली अदालत में चल रही सभी आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर दिया. उक्त निर्देश देते हुए अदालत ने मामले को निष्पादित कर दिया.

    क्या है मामला

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    इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, अधिवक्ता पार्थ जालान व अधिवक्ता शिवानी जालूका ने पक्ष रखा. उन्होंने अदालत को बताया कि मामले में प्रार्थी के खिलाफ जो आरोप लगाया गया है, वह बेबुनियाद व झूठा है. उन्होंने प्राथमिकी सहित आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी डॉ निशिकांत दुबे ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर कर प्राथमिकी व निचली अदालत में चल रही आपराधिक कार्यवाही को चुनौती दी थी. आरोप है कि वर्ष 2021 में सांसद निशिकांत दुबे ने जितेंद्र प्रसाद वर्णवाल व रवींद्र प्रसाद वर्णवाल के घर पर लगे झामुमो के झंडे को हटा कर भाजपा का झंडा लगा दिया था. इसको लेकर झामुमो कार्यकर्ता गुलाम मुहिबुल अजदानी उर्फ सद्दाम खान ने देवघर के बुढ़ई थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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    FIR and criminal proceedings cancelled Nishikant Dubey: Nishikant Dubey gets big relief from High Court
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