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झारखंड में अब महिलाएं भी कर सकेंगी नाइट शिफ्ट में काम, राष्ट्रपति ने दी विधेयक को मंजूरी

Ranchi : झारखंड में अब महिलाएं रात की शिफ्ट (नाइट शिफ्ट) में फैक्ट्रियों और कारखानों में काम कर सकेंगी. इसके लिए जरूरी संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है. अब यह विधेयक कानून बन गया है. इससे पहले झारखंड में कारखाना अधिनियम 1948 लागू था, जिसमें महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति नहीं थी.

झारखंड सरकार ने यह बदलाव करते हुए विधेयक विधानसभा में पारित किया और राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा गया था. नई व्यवस्था के तहत महिलाएं अब शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी. हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं:

महिला कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी

अन्य राज्यों में पहले से लागू

मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पहले से ही यह व्यवस्था लागू है. वहां भी महिलाओं की सहमति के बाद ही नाइट शिफ्ट में ड्यूटी ली जाती है.

रोजगार और उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा

सरकार का मानना है कि इस बदलाव से झारखंड में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उद्योगों की उत्पादन क्षमता भी बेहतर होगी. साथ ही, महिला और पुरुष श्रमिकों को समान अवसर मिल सकेंगे.

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