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अमेरिका जाने वाली डाक सेवाओं पर लगी रोक, ट्रंप के टैरिफ के बीच सरकार का बड़ा ऐलान

नई दिल्‍ली:

डाक विभाग ने शनिवार को 25 अगस्त से अमेरिका के लिए सभी पोस्‍टल सर्विसेज (डाक सेवाओं) को अस्थायी तौर पर सस्‍पेंड करने का ऐलान किया है. ऐसा अमेरिकी सीमा शुल्क नियमों में बदलावों का हवाला देते हुए किया गया है, जो इस महीने के अंत में लागू होंगे. यह फैसला अमेरिकी प्रशासन की ओर से 30 जुलाई को जारी कार्यकारी आदेश संख्या 14324 पर कार्रवाई करते हुए लिया गया है. इसके साथ ही 800 अमेरिकी डॉलर तक के मूल्य के सामानों के लिए ड्यूटी फ्री न्यूनतम छूट भी भारत ने खत्‍म कर दी है.

डाक सेवाओं को ऐसे समय में सस्‍पेंड किया गया है जब अमेरिका के साथ टैरिफ की वजह से व्यापारिक तनाव बढ़ गया है. अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया है. साथ ही रूसी तेल खरीदने के चलते 25 फीसदी एडीशनल टैरिफ भी लगाया गया है. ऐसे में भारत पर कुल टैरिफ 50 फीसदी हो गया है. जहां टैरिफ का एक हिस्‍सा सात अगस्‍त को लागू हो चुका है तो दूसरा हिस्‍सा 27 अगस्‍त को लागू हो  जाएगा.

डाक विभाग की तरफ से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि 29 अगस्त से, ‘अमेरिका जाने वाली सभी अंतरराष्‍ट्रीय डाक वस्तुएं, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो, देश-विशिष्ट अंतरराष्‍ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) टैरिफ ढांचे के अनुसार कस्‍टम ड्यूटी के तहत होंगी.’ हालांकि, इसमें यह भी कहा गया है कि 100 अमेरिकी डॉलर तक के गिफ्ट्स पर छूट जारी रहेगी.

नए आदेश के तहत, इंटरनेशनल पोस्‍टल सर्विस या अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा (सीबीपी) की ओर से मंजूरी पाए दूसरे  ‘योग्य पक्षों’ के माध्यम से शिपमेंट पहुंचाने वाले ट्रांसपोर्ट को  ड्यूटी कलेक्‍ट करना और जमा करना जरूरी है. विज्ञप्ति के अनुसार, सीबीपी ने 15 अगस्त को दिशानिर्देश जारी किए थे, लेकिन ‘योग्य पक्षों’ के पदनाम और ड्यूटी कलेक्‍शन स‍िस्‍टम से जुड़ीं   कई प्रक्रियाएं अभी भी ‘अपरिभाषित’ हैं.  इस वजह से अमेरिका जाने वाले एयर कार्गो ने भारतीय अधिकारियों को बताया है कि ऑपरेशनल तैयारियों की कमी के कारण वो 25 अगस्त के बाद खेप स्वीकार नहीं कर पाएंगे.

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