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Pre-Filled ITR से टैक्स फाइलिंग होगी आसान, आयकर विभाग ने बढ़ाई डेडलाइन

New Delhi : नौकरीपेशा लोगों के लिए राहत की खबर है. इनकम टैक्स विभाग ने ITR फाइलिंग को और आसान बना दिया है. अब Pre-Filled ITR के जरिए टैक्स फाइलिंग में न केवल समय बचेगा, बल्कि गलतियों की गुंजाइश भी कम होगी. हर साल की तरह इस बार भी विभाग ने फॉर्म-1 से लेकर फॉर्म-4 तक की यूटिलिटीज जारी कर दी हैं. विभाग का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स फाइल करें और प्रक्रिया को आसान बनाकर लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाए.

क्या है Pre-Filled ITR?

Pre-Filled ITR फॉर्म में पहले से आपकी जानकारी भरी होती है, जैसे

जांच और सत्यापन जरूरी

भले ही फॉर्म पहले से भरा हो, लेकिन टैक्सदाता को जरूरी है कि वह हर जानकारी की जांच और वेरिफिकेशन करे. जैसे:

सत्यापन के बिना अधूरी मानी जाएगी फाइलिंग

ITR दाखिल करने के बाद उसका सत्यापन जरूरी है. यह आधार OTP, नेट बैंकिंग, या अन्य डिजिटल माध्यम से किया जा सकता है. बिना सत्यापन के फाइल अधूरी मानी जाएगी. इनकम टैक्स विभाग ने ITR फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी है, लेकिन विशेषज्ञ समय से पहले फाइलिंग की सलाह देते हैं.

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