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भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के बाद निषेधाज्ञा लागू, जदयू कार्यालय के बाहर भी धारा 163

Patna : बिहार की राजधानी पटना में भाजपा कार्यालय के बाहर शनिवार को हुए हंगामे के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. पहले से लागू धारा 144 को हटाकर अब जदयू और भाजपा कार्यालय के आसपास धारा 163 लागू कर दी गई है. पूरे क्षेत्र को प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया है.

रविवार सुबह पटना के DM त्याग राजन और SSP कार्तिकेय शर्मा ने स्थिति का जायजा लिया. अधिकारियों ने बताया कि भाजपा कार्यालय के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है. अब यहां किसी भी तरह के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी.

DM त्याग राजन ने कहा, “यह क्षेत्र प्रतिबंधित घोषित किया गया है. यहां किसी भी तरह का प्रदर्शन करना मना है. नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी.” प्रशासन का कहना है कि प्रदर्शन और भीड़ के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा था, जिसके चलते यह फैसला लिया गया.

जिला प्रशासन ने बताया कि हंगामे के कई मामलों में FIR दर्ज की गई है और उनकी जांच चल रही है. धारा 163 लागू होने के बाद क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस तैनात कर दी गई है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और शांति बनाए रखें.

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