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Rahul Gandhi: सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत; चाईबासा में शाह पर टिप्पणी मामले में मानहानि की कार्यवाही पर रोक, झारखंड सरकार और भाजपा नेता से जवाब मांगा

New Delhi. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विरुद्ध दायर आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर सोमवार को रोक लगा दी. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता नवीन झा ने शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए 2019 में राहुल गांधी के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था. दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में अपने एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर शाह के लिए ‘हत्यारा’ शब्द का इस्तेमाल किया था.

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने राहुल गांधी की अपील पर झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है. गांधी ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है. उच्च न्यायालय ने निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ जारी कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी.

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