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    Home»Crime»Jharkhand Highcourt Dicision: बीटेक की छात्रा को दुष्कर्म के बाद जिंदा जलाने वाले राहुल राज को होगी फांसी, हाइकोर्ट ने CBI कोर्ट का फैसला बरकरार रखा
    Crime

    Jharkhand Highcourt Dicision: बीटेक की छात्रा को दुष्कर्म के बाद जिंदा जलाने वाले राहुल राज को होगी फांसी, हाइकोर्ट ने CBI कोर्ट का फैसला बरकरार रखा

    News DeskBy News DeskSeptember 9, 2024
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    Ranchi : झारखंड हाइकोर्ट ने बीटेक की छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या करने के जुर्म में जेल में बंद राहुल राज को बेल देने से इनकार करते हुए उसकी फांसी की सजा को बरकरार रखा है. सोमवार को हाइकोर्ट ने उसकी अपील याचिका अर्जी खारिज कर दी है. राहुल राज को रांची सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ उसने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की. रांची सीबीआई की विशेष कोर्ट ने 20 दिसंबर 2019 को राहुल राज को दोषी करार देते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई थी.

    2016 में रांची के बूटी मोड़ इलाके में हुई थी घटना

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    राहुल राज ने रांची के बूटी मोड़ इलाके में भाड़े के घर में रह रही बीटेक की एक छात्रा के साथ पहले दुष्कर्म किया था उसके बाद साक्ष्य मिटाने के लिए उसे जिन्दा जला दिया था. यह घटना वर्ष 2016 में हुई थी. घटना के तीन वर्ष बाद सीबीआई ने राहुल को गिरफ्तार किया था.

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    Jharkhand Highcourt Decision Jharkhand Highcourt Dicision Rahul Raj who raped and burnt a B.Tech student alive will be hanged
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