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Tata Steel को राहत, अब नहीं देना होगा ₹427 करोड़ का टैक्स, आयकर अपीलीय अधिकरण ने कंपनी के पक्ष में दिया निर्णय

Jamshedpur. आयकर के मोर्चे पर टाटा स्टील को बड़ी सफलता मिली है। आयकर अपीलीय अधिकरण (आइटीएटी) ने वित्तीय वर्ष 2008-09 के मामले में कंपनी के पक्ष में निर्णय देते हुए लगभग 427 करोड़ रुपये की संभावित कर देनदारी घटा दी है। कंपनी द्वारा शेयर बाजार को दी गई सूचना के मुताबिक, अधिकरण ने कोरस ग्रुप पीएलसी के अधिग्रहण के लिए लिए गए कर्जों के ब्याज व्यय पर आयकर अधिनियम के तहत कटौती के दावे को विधि सम्मत ठहराया है।

विवाद की जड़ें जनवरी 2014 से जुड़ी हैं, जब आयकर उपायुक्त ने कंपनी के 813.65 करोड़ रुपये के ब्याज कटौती के दावे को निरस्त कर दिया था। इसके विरुद्ध टाटा स्टील ने फरवरी 2014 में अधिकरण में गुहार लगाई थी।

जून 2026 में अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद अधिकरण ने 18 सितंबर 2026 को कंपनी के पक्ष में आदेश पारित किया। इससे पहले चालू वर्ष के फरवरी माह में वित्तीय वर्ष 2007-08 के संदर्भ में भी ऐसा ही अनुकूल निर्णय आया था।

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