
Ranchi.नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने नदियों से बालू खनन पर 10 जून से 15 अक्तूबर तक के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। माॅनसून के दौरान नदियों के प्रवाह को बनाये रखने के लिए यह रोक लगायी गयी है। प्रतिबंध लागू होने से ठीक पहले प्रमुख नदियों के घाटों पर सुबह से देर शाम तक ट्रैक्टरों की भारी कतारें देखी गयीं। संवेदकों और चालकों ने अंतिम समय तक भारी मात्रा में बालू का उठाव किया। खनन विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन चार महीनों के दौरान किसी भी वैध चालान के माध्यम से भी बालू ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
अवैध खनन, भंडारण और ढुलाई रोकने के लिए जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त टीमें गठित की गयीं हैं. ये टीमें विभिन्न क्षेत्रों में सघन निगरानी और छापेमारी अभियान चलायेगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों को तुरंत जब्त कर दोषियों के खिलाफ कड़ी धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जायेगी।
