
New Delhi. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) तीन अगस्त से शेयर बाजार में नया ट्रेडिंग नियम लागू करने जा रहा है. इसका उद्देश्य शेयरों का समापन मूल्य (क्लोजिंग प्राइस) अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है. नये नियम के तहत, एफएंडओ (फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस) में शामिल शेयरों की सामान्य ट्रेडिंग दोपहर 3:15 बजे तक होगी
. इसके बाद 3:20 बजे से 3:30 बजे तक क्लोजिंग ऑक्शन सेशन चलेगा, जिसमें शेयरों का अंतिम मूल्य तय किया जायेगा. ऑर्डर का मिलान 3:30 बजे से 3:35 बजे तक होगा. इसी मूल्य को उस दिन का आधिकारिक क्लोजिंग प्राइस माना जायेगा. एफएंडओ सेगमेंट में कारोबार का समय भी 10 मिनट बढ़ाकर शाम 3:40 बजे तक कर दिया गया है. हालांकि, इक्विटी शेयरों के लिए बाजार पहले की तरह दोपहर 3:30 बजे बंद होगा.
सेबी ने प्री-ओपन सत्र में भी बदलाव किया है. अब ऑर्डर सुबह 9:00 से 9:07 बजे तक दिये जा सकेंगे और नियमित कारोबार सुबह 9:15 बजे से शुरू होगा. इससे बाजार की पारदर्शिता और कारोबार की गुणवत्ता बेहतर होने की उम्मीद है.
