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Supreme Court: निर्विरोध चुनाव के लिए न्यूनतम वोट की आवश्यकता वाले प्रावधान पर विचार करें, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा

New Delhi. सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को केंद्र से कहा कि वह कुछ ऐसे प्रावधान बनाए, जिनके तहत चुनावों में उम्मीदवारों के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित होने से पहले कम से कम एक निश्चित प्रतिशत वोट हासिल करना अनिवार्य हो.न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 53 (2) की वैधता के खिलाफ एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जो चुनाव लड़े गए और निर्विरोध निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित है.अधिनियम की धारा 53 (2) के अनुसार यदि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या भरी जाने वाली सीटों की संख्या के बराबर है, तो निर्वाचन अधिकारी ऐसे सभी उम्मीदवारों को तुरंत उन सीटों को भरने के लिए विधिवत निर्वाचित घोषित करेगा.

पीठ ने निर्वाचन आयोग के जवाब पर गौर करने के बाद कहा कि ऐसे केवल नौ उदाहरण हैं जहां संसदीय चुनावों में निर्विरोध उम्मीदवारों को विजेता घोषित किया गया.याचिकाकर्ता विचारक संस्था ‘विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी’ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने कहा कि विधानसभा चुनावों में ऐसे मामले अधिक होते हैं.

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