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नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व एनटीए से मांगा जवाब, काउंसेलिंग पर रोक नहीं

NEW DELHI. सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी 2024 को फिर से कराने के अनुरोध वाली याचिका पर मंगलवार को केंद्र सरकार और एनटीए से जवाब मांगा. कथित तौर पर नीट यूजी प्रश्नपत्र लीक होने समेत अन्य गड़बड़ियों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह आदेश जारी किया. शिवांगी मिश्रा और एमबीबीएस के नौ अन्य आकांक्षियों ने परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में रिजल्ट वापस लेने व परीक्षा फिर से कराये जाने समेत एसआइटी जांच की मांग की गयी है.

अभ्यर्थियों की ओर से वकील मैथ्यूज जे नेदुम्परा ने सफल उम्मीदवारों की काउंसेलिंग पर भी रोक लगाने की अपील की, लेकिन पीठ ने इससे इनकार कर दिया. पीठ ने कहा कि हम काउंसेलिंग नहीं रोक रहे हैं. अगर आप ज्यादा बहस करेंगे, तो हम याचिका खारिज कर देंगे. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए के अलावा बिहार सरकार को भी नोटिस जारी किया. राज्य में परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं.

दरअसल, नीट यूजी परीक्षा पांच मई को ली गयी थी. इस परीक्षा का रिजल्ट निर्धारित समय से 10 दिन पहले यानी 14 जून की जगह चार जून को जारी किया गया. इसके बाद से ही एनटीए पर आरोपों की झड़ी लगी है. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट व हाइकोर्ट में याचिकाएं दायर हैं. देश भर के 706 मेडिकल कॉलेजों में कुल 1,08,940 एमबीबीएस सीटें हैं. तमिलनाडु में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सबसे ज्यादा 5,275 एमबीबीएस सीटें हैं , उसके बाद महाराष्ट्र के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 5,125 सीटें हैं.

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