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Tata Steel ने GST विभाग के आदेश को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में दायर की रिट याचिका

Ranchi. टाटा स्टील ने जीएसटी विभाग के आदेश को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है। कंपनी पर 493.35 करोड़ रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) की कथित देनदारी का मामला है, जिसे लेकर जमशेदपुर स्थित जीएसटी आयुक्त के आदेश को रद करने की मांग की गई है। मामला वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 के बीच के जीएसटी आडिट से जुड़ा है।

केंद्रीय कर विभाग, रांची ने जून 2025 में एक शो-काज नोटिस जारी कर टाटा स्टील से 1007.54 करोड़ रुपये की कुल देनदारी पर स्पष्टीकरण मांगा था। इसमें से कंपनी ने 514.19 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया था, जिसके बाद 493.35 करोड़ रुपये की राशि विवादित बनी रही।

इस विवाद पर 18 दिसंबर 2025 को जमशेदपुर के जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ने एक आदेश पारित किया। इसमें कंपनी को 493.35 करोड़ रुपये के टैक्स के साथ-साथ 638.82 करोड़ रुपये का भारी-भरकम जुर्माना और उस पर देय ब्याज चुकाने का निर्देश दिया गया। टाटा स्टील का तर्क है कि संबंधित अधिकारियों ने कंपनी द्वारा दिए गए तर्कों और स्पष्टीकरणों पर सही ढंग से विचार नहीं किया। कंपनी का मानना है कि उसके पास अपने पक्ष में मजबूत कानूनी आधार और तथ्य मौजूद हैं।

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