जमशेदपुर.टाटा स्टील ने कर्मचारियों से आयकर नियमों के तहत निवेश और संपत्तियों की घोषणा करने को कहा है. पुराने टैक्स के नियमों के दायरे में आने वाले कर्मचारियों से निवेश और सेविंग की जानकारी मांगी गयी है. नये टैक्स कानून के तहत कर्मचारियों को इन्वेस्टमेंट और सेविंग की जानकारी नहीं देनी है. यह जानकारी टाटा स्टील की ओर से कर्मचारियों को दी गयी है.
1 जनवरी 2025 से 20 फरवरी 2025 के बीच पोर्टल पर कर्मचारी सूचना को अपलोड करेंगे. कर्मचारी अपने पर्सनल नंबर के साथ इसे अपलोड करेंगे जो जानकारी सीधे इनकम टैक्स विभाग को चली जायेगी. अगर किसी कर्मचारियों ने जानकारी सार्वजनिक नहीं तो उसे इनकम टैक्स में किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी. आयकर विभाग के आदेश के आलोक में यह कदम उठाया गया है और कार्रवाई की गयी है. इसको लेकर अलग से सरकुलर जारी किया गया है.