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Unified Pension Scheme : 1 अप्रैल से सरकारी कर्मचारियों को 50% पेंशन की गारंटी

Unified Pension Scheme: कल से केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू हो जाएगी. इस योजना में नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System-NPS) के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा देने के लाया गया है. यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फायदा वे सरकारी कर्मचारी उठा सकते हैं, जो कम से कम 10 साल तक सर्विस में रहे हैं. यूपीएस के तहत कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50 फीसदी तक की गारंटीड पेंशन दी जाएगी.

केंद्र सरकार 1 अप्रैल से कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग पूरा करने जा रही है. कर्मचारी लंबे समय से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से पहले की गारंटीड पेंशन को वापस लाने की मांग कर रहे थे. नेशनल पेंशन सिस्टम में गारंटीड पेंशन नहीं होती, बल्कि इसमें किए गए निवेश पर शेयर बाजार के प्रदर्शन के आधार पर रिटर्न मिलता है. लंबी अवधि में NPS से अच्छे रिटर्न की उम्मीद होती है, लेकिन इसमें कोई निश्चित पेंशन नहीं होती.

यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50 फीसदी तक की गारंटीड पेंशन दी जाएगी. हालांकि, यह सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं होगी, बल्कि इसे पाने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी.

जानें कसे मिलेगी गारंटीड पेंशन?

गारंटीड पेंशन पाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को कई शर्तों को पूरा करना होगा.

50 फीसदी पेंशन पाने के ये है शर्तें

यूनिफाइड पेंशन स्कीम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि पात्र सरकारी कर्मचारी अपनी अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50 फीसदी तक पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकें. यह सुविधा सभी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी. 24 जनवरी 2025 को सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, कर्मचारी ने अगर कम से कम 25 वर्ष की योग्यता सेवा पूरी की है, तो उसे पूरा 50 फीसदी बेसिक वेतन पेंशन के रूप में मिलेगा.

इसके अलावा अगर कर्मचारी की सेवा अवधि 25 वर्ष से कम है, तो पेंशन की राशि अनुपातिक रूप में दी जाएगी. 10 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन गारंटी दी जाएगी.

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