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    Home»Crime»Jharkhand Ranchi :राज्य अतिथिशाला के आस-पास कतिपय संगठनों/दलों द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली इत्यादि किए जाने की संभावना को लेकर निषेधाज्ञा
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    Jharkhand Ranchi :राज्य अतिथिशाला के आस-पास कतिपय संगठनों/दलों द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली इत्यादि किए जाने की संभावना को लेकर निषेधाज्ञा

    News DeskBy News DeskJuly 20, 2024
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    ◆अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, राँची उत्कर्ष कुमार द्वारा वि० एन० एस० एस० की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य अतिथिशाला, मोरहाबादी राँची के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में (डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची को छोडकर) निम्न प्रकार की निषेधाज्ञा जारी किया
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    ◆यह निषेधाज्ञा दिनांक-19.07.2024 के पूर्वाह्न 09.00 बजे से रात्री 12:00 बजे तक के लिए लागू रहेगा।
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    प्राप्त सूचनानुसार राज्य अतिथिशाला, मोरहाबादी, राँची के आस पास कतिपय संगठनों / दलों द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली इत्यादि किए जाने की संभावना है। हाल के दिनों में पूर्व में निर्धारित स्थान जाकिर हुसैन पार्क की जगह यह कार्यक्रम अन्य जगहो पर हो रहे हैं।

    इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशांति भंग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

    जिसको लेकर अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, राँची, उत्कर्ष कुमार द्वारा बि० एन० एस० एस० की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य अतिथिशाला, मोरहाबादी राँची के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में (डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची को छोडकर) निम्न प्रकार की निषेधाज्ञा जारी किया:-

    ?(1) बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना। सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)।

    ?(2) किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।

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    ?(3) किसी प्रकार के हरवे-हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना । (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।

    ?(4) बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।

    ?(5) यह आदेश जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त किसी भी पदाधिकारी अथवा बल पर लागू नहीं होगा।

    यह निषेधाज्ञा दिनांक-19.07.2024 के पूर्वाह्न 09.00 बजे से रात्री 12:00 बजे तक के लिए लागू रहेगा।

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