Ranchi. रघुवर सरकार के पांच पूर्व मंत्रियों की आय से अधिक सम्पति मामले की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार और एसीबी को चार सप्ताह में एफिडेविट के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. एसीबी को इस मामले में अब तक हुई कार्रवाई के बिंदु पर जवाब दाखिल करना है. हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की बेंच में इस जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. वर्ष 2020 में याचिकाकर्ता पंकज यादव ने याचिका दायर कर पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी, नीरा यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा, लुईस मरांडी और रणधीर सिंह के खिलाफ आय से अधिक सम्पति होने का आरोप लगाते हुए एसीबी से जांच की मांग की थी.
जुलाई 2023 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट से पांचों पूर्व मंत्रियों के खिलाफ एसीबी जांच की स्वीकृति दी थी. इसके बाद एसीबी ने पूर्व मंत्रियों के खिलाफ जांच कर पंकज यादव की शिकायत को सत्य पाया था. एसीबी ने इस मामले में पीई दर्ज कर पूर्व मंत्रियों को और शिकायतकर्ता को नोटिस भी भेजा था. अब देखना यह है कि इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में शुरू होने के बाद एसीबी की जांच और कार्रवाई कितनी तेज होती है.