Ranchi.. झारखंड उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को सीबीआई को धनबाद में पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच करने का निर्देश दिया, जिन पर जिले में कोयले के अवैध खनन और बिक्री में कथित रूप से संलिप्त होने का आरोप है. न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी ने एक पत्रकार द्वारा दायर मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि याचिका में लगाए गए आरोप केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जांच के योग्य हैं.
न्यायमूर्ति द्विवेदी ने कहा कि आदेश सुरक्षित रखे जाने के बाद याचिका दायर करने की राज्य सरकार की कार्रवाई भी अनुचित है. पत्रकार ने अपने न्यूज चैनल के जरिए कथित तौर पर उजागर किया था कि कैसे कोयले का अवैध खनन और बिक्री की जा रही है. अपनी याचिका में उन्होंने धनबाद के एक पुलिस अधिकारी पर भी कोयला माफिया के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया था. यह आदेश अदालत में सुनाया गया और अभी इसे उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है.