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Supreme Court: चार सप्ताह के अंदर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करें, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्य सचिव को दिया निर्देश, नियुक्ति कर हलफनामा दायर करने को कहा

Ranchi. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस उज्जवल भुईंया की खंडपीठ ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद झारखंड के मुख्य सचिव को चार सप्ताह के अंदर सूचना आयुक्तों के रिक्त पद को भरने का निर्देश दिया. साथ ही मुख्य सचिव की नियुक्ति कर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह के बाद होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता टी पति सेन ने पैरवी की. उन्होंने खंडपीठ को बताया कि झारखंड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों के सभी पद रिक्त हैं. झारखंड में वर्ष 2020 से राज्य सूचना आयोग निष्क्रिय है. दर्ज सभी अपील व शिकायतें लंबित हैं. सुनवाई ठप है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी झारखंड हाइकोर्ट के अधिवक्ता शैलेश पोद्दार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. उन्होंने राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग की है.

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