Kolkata.सियालदह के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात एक प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ बलात्कार और फिर उसकी हत्या किये जाने के मामले में आरोपी संजय राय को शनिवार को दोषी करार दिया. वह सिविक वालंटियर था और वारदात के दूसरे ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया था. कोर्ट इस मामले में सजा सोमवार को सुनायेगा. यह फैसला वारदात के 162 दिन बाद और बंद कमरे में नियमित सुनवाई शुरू होने के दो माह में आया है.
वारदात पिछले साल नौ अगस्त को हुई थी और बंद कमरे में नियमित सुनवाई 12 नवंबर को को शुरू हुई थी. न्यायाधीश ने कहा कि संजय राय को प्रशिक्षु चिकित्सक का यौन उत्पीड़न करने और उसकी गला घोंट कर हत्या करने का दोषी पाया गया है. राय का बयान सोमवार को दोपहर 12:30 बजे सुना जायेगा और उसके बाद सजा सुनायी जायेगी. फैसले के बाद राय को कड़ी निगरानी में अदालत कक्ष से प्रेसीडेंसी सुधार गृह ले जाया गया. पुलिस ने वहां प्रतीक्षा कर रहे मीडियाकर्मियों को दोषी से किसी भी तरह की बातचीत करने से रोक दिया.
सीबीआइ ने आरोप-पत्र में राय को वारदात का मुख्य और एकमात्र संदिग्ध बताया था. संजय राय को बीएनएस की धारा 64, (दुष्कर्म), 66 (दुष्कर्म के दौरान गंभीर चोट पहुंचाना, जिसके कारण मृत्यु होना) और 103 (1) (हत्या) के तहत बलात्कार व हत्या का दोषी पाया गया. धारा 103(1) के तहत कम से कम आजीवन कारावास और अधिकतम फांसी की सजा के प्रावधान हैं. सीबीआइ कोर्ट ने दोषी के लिए फांसी की सजा मांगी.