New Delhi. झारखंड के सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में अब सिर्फ JTET पास अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं. CTET और दूसरे राज्य के TET पास के अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकते हैं. यह आदेश गुरुवार को जस्टिस जेके माहेश्वरी व जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने परिमल कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाइकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें सीटेट पास और पड़ोसी राज्य के टेट पास झारखंड के अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का निर्देश दिया गया था. हाइकोर्ट के इस आदेश को झारखंड टेट पास अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाइकोर्ट के 2023 के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें पड़ोसी राज्यों से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) या शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करने वाले झारखंड के निवासियों को झारखंड में सहायक शिक्षक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई थी. हाइकोर्ट ने झारखंड में सहायक शिक्षक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में पड़ोसी राज्यों से CTET या TET पास करने वालों को भाग लेने की अनुमति दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए शर्तों में ढील दी, कहा कि रिक्तियां 20 फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यह स्पष्ट करते हैं कि सीटीईटी धारक और राज्य टीईटी धारक, जिन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले के बाद या नियमों में संशोधन के बाद आवेदन किया था, वे 2023 की भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होंगे. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि राज्य की निष्क्रियता ने लगभग 3-4 लाख उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने से रोक दिया. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि राज्य द्वारा परीक्षा आयोजित करने या CTET को समकक्ष योग्यता के रूप में मान्यता देने में विफलता के कारण कई पात्र उम्मीदवार परीक्षा से बाहर हो गए हैं.