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    Home»Jharkhand»पूजा सिंघल से जुड़े मामले में सुनवाई अब 21 को, ईडी ने कोर्ट से किया आग्रह, कोई विभाग नहीं दिया जाए
    Jharkhand

    पूजा सिंघल से जुड़े मामले में सुनवाई अब 21 को, ईडी ने कोर्ट से किया आग्रह, कोई विभाग नहीं दिया जाए

    News DeskBy News DeskFebruary 17, 2025
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    रांची. आईएएस पूजा सिंघल से जुडे़ मामले में ईडी की ओर से रांची पीएमएलए (प्रीवेन्शन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट में दाखिल याचिका पर अब 21 फरवरी को सुनवाई होगी. इस मामले में ईडी ने कोर्ट से यह आग्रह किया है कि पूजा सिंघल को कोई विभाग नहीं दिया जाए.

    वहीं सोमवार को अदालत में ईडी और पूजा सिंघल की ओर से बहस पूरी कर ली गई. इसके बाद कोर्ट ने अग्रिम सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तिथि निर्धारित की है.

    ईडी ने अदालत में याचिका दाखिल कर कहा है कि यदि पूजा सिंघल को राज्य सरकार किसी विभाग की जिम्मेदारी देती है तो वे अपने पद का दुरुपयोग कर केस को प्रभावित कर सकती हैं.

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    उल्लेखनीय है कि मनरेगा घोटाला की अभियुक्त आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने 11 मई 2022 में गिरफ्तार किया था. जांच एजेंसी ने पांच मई 2022 को पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें ईडी को बेहिसाब पैसे और अन्य जगहों पर इन्वेस्टमेंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी.

    ईडी की छापेमारी के दौरान पूजा सिंघल के सीए सुमन सिंह के आवास और कार्यालय से 19.31 करोड़ रुपये कैश बरामद हुई थी.

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    पूजा सिंघल को सात दिसंबर को बीएनएस कानून के तहत जेल से रिहा किया गया है. हालांकि वह अब भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभियुक्त हैं, जबकि कानूनी प्रावधानों के अनुसार जेल से बाहर रहने के दौरान उनका सस्पेंशन खत्म किया जा चुका है.

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