Close Menu
Lahar ChakraLahar Chakra
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) YouTube Instagram
    Lahar ChakraLahar Chakra
    • Home
    • Jamshedpur
    • State
      • Jharkhand
      • Bihar
    • National
    • Politics
    • Crime
    • Elections
    • Automobile
    Lahar ChakraLahar Chakra
    Home»Breaking News»Supreme Court: किसी को ‘मियां-तियां’, ‘पाकिस्तानी’ कहना गलत, पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अपराध नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों को दुर्भावनापूर्ण माना, पर धार्मिक नहीं
    Breaking News

    Supreme Court: किसी को ‘मियां-तियां’, ‘पाकिस्तानी’ कहना गलत, पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अपराध नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों को दुर्भावनापूर्ण माना, पर धार्मिक नहीं

    News DeskBy News DeskMarch 4, 2025
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Email LinkedIn
    Follow Us
    Google News Flipboard
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Email

    New Delhi. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दुर्भावना से कहे जाने के बावजूद किसी के लिये ‘‘मियां-तियां’’ और ‘पाकिस्तानी’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अपराध नहीं है. न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने झारखंड के चास स्थित अनुमंडल कार्यालय में सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत एक उर्दू अनुवादक एवं कार्यवाहक लिपिक द्वारा दायर आपराधिक मामले में एक व्यक्ति को आरोपमुक्त कर दिया. न्यायालय के 11 फरवरी के आदेश में कहा गया, ‘अपीलकर्ता पर सूचनादाता को ‘‘मियां-तियां’’ और ‘‘पाकिस्तानी’’ कहकर उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है. निस्संदेह, ये बातें दुर्भावना से कही गई हैं. हालांकि, यह सूचनादाता की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के समान नहीं है. इसलिए, हमारा मानना ​​है कि अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 298 के तहत भी बरी किया जाना चाहिए.

    आईपीसी की धारा 298 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर कहे गए शब्दों या इशारों से संबंधित है. रिकॉर्ड में यह बात सामने आई है कि आरोपी हरिनंदन सिंह ने अतिरिक्त समाहर्ता-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, बोकारो से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी थी और सूचना उन्हें भेज दी गई थी.हालांकि, उन्होंने कथित तौर पर कार्यालय द्वारा पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजे गए दस्तावेजों में हेरफेर करने और दस्तावेजों में हेरफेर के झूठे आरोप लगाने के बाद अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की. अपीलीय प्राधिकार ने अनुवादक को व्यक्तिगत रूप से अपीलकर्ता को सूचना देने का निर्देश दिया.

    Adityapur: आदित्यपुर से लापता तीन नाबालिग बच्चियां मिलीं, सभी पश्चिमी सिंहभूम से सकुशल बरामद, पुलिस ने परिजनों को सौंपा

    अनुमंडल कार्यालय, चास के अर्दली के साथ सूचनादाता 18 नवंबर, 2020 को सूचना देने के लिए आरोपी के घर पहुंचा. आरोपी ने पहले तो दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया, लेकिन सूचनादाता के जोर देने पर उसे स्वीकार कर लिया. यह आरोप है कि आरोपी ने सूचनादाता के धर्म का जिक्र करते हुए उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसके विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग किया. इसके बाद अनुवादक ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई. जांच के बाद निचली अदालत ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 (लोक सेवक पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और 504 (जानबूझकर अपमान) के तहत भी आरोप तय करने का आदेश दिया.झारखंड उच्च न्यायालय ने कार्यवाही रद्द करने के अनुरोध वाली आरोपी की याचिका खारिज कर दी. उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय की पीठ ने उसे जानबूझकर अपमान करने के अपराध से मुक्त कर दिया और कहा कि धारा 353 के अलावा ‘‘उसकी ओर से ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया, जिससे शांति भंग हो सकती हो.

    Jamshedpur: मानगो में 12 दुकानों में हुई सिलसिलेवार चोरी का पुलिस ने किया खुलासा. चार आरोपी गिरफ्तार, सामान भी बरामद किया

    न्यायालय ने कहा कि हम उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज करते हैं, जिसमें निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा गया था. हम अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार करते हैं तथा अपीलकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए तीनों आरोपों से मुक्त करते हैं.

    WhatsApp Channel Join Now
    Telegram Group Join Now
    'Pakistani' is wrong but it is not a crime to hurt religious sentiments; Supreme Court considered these things malicious but not religious Supreme Court: Calling someone 'Miyan-Tian'
    Share. Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Telegram Email Copy Link
    News Desk

    Related Posts

    Adityapur: आदित्यपुर से लापता तीन नाबालिग बच्चियां मिलीं, सभी पश्चिमी सिंहभूम से सकुशल बरामद, पुलिस ने परिजनों को सौंपा

    July 16, 2026

    Jamshedpur: मानगो में 12 दुकानों में हुई सिलसिलेवार चोरी का पुलिस ने किया खुलासा. चार आरोपी गिरफ्तार, सामान भी बरामद किया

    July 16, 2026

    Rail Ticket Booking: IRCTC की वेबसाइट का Beta Rollout शुरू, कैप्चा, पॉप-अप खत्म, अब सभी श्रेणियों में सीट की उपलब्धता एक साथ देख सकेंगे

    July 16, 2026
    Recent Post

    Adityapur: आदित्यपुर से लापता तीन नाबालिग बच्चियां मिलीं, सभी पश्चिमी सिंहभूम से सकुशल बरामद, पुलिस ने परिजनों को सौंपा

    July 16, 2026

    Jamshedpur: मानगो में 12 दुकानों में हुई सिलसिलेवार चोरी का पुलिस ने किया खुलासा. चार आरोपी गिरफ्तार, सामान भी बरामद किया

    July 16, 2026

    Rail Ticket Booking: IRCTC की वेबसाइट का Beta Rollout शुरू, कैप्चा, पॉप-अप खत्म, अब सभी श्रेणियों में सीट की उपलब्धता एक साथ देख सकेंगे

    July 16, 2026

    Railway: चाकुलिया-बुरामारा नई लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण में जुटा दक्षिण पूर्व रेलवे

    July 16, 2026

    Cabinet Dicision राजखरसावां और डांगुआपोसी के बीच चौथी लाइन परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

    July 16, 2026
    Advertisement
    © 2026 Lahar Chakra. Designed by Forever Infotech.
    • Privacy Policy
    • Terms
    • Accessibility

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Join Laharchakra Group