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    Home»Breaking News»Jharkhand: सहायक आचार्य परीक्षा के 53,604 आवेदन रद्द, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद JSSC की कार्रवाई
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    Jharkhand: सहायक आचार्य परीक्षा के 53,604 आवेदन रद्द, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद JSSC की कार्रवाई

    News DeskBy News DeskMay 14, 2025
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    Ranchi. झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 से जुड़े 53,604 अभ्यर्थियों का आवेदन रद्द कर दिया गया है. ये सभी अभ्यर्थी झारखंड निवासी हैं जिन्होंने सीटेट या पड़ोसी राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण की थी. झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इन अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे. बाद में हाईकोर्ट के इस आदेश को परिमल कुमार व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

    सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 30 जनवरी 2025 को अंतिम न्यायादेश पारित किया. इस न्यायादेश के आलोक में जेएसएससी ने मंगलवार को एक आधिकारिक सूचना जारी करते हुए 22 अक्टूबर 2023 के बाद प्राप्त सभी आवेदनों को अमान्य घोषित कर दिया है, जिनकी संख्या 53,604 है. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि परीक्षा के लिए जिन अभ्यर्थियों ने एक से अधिक आवेदन समर्पित किए थे, उनके नवीनतम आवेदन को वैध मानते हुए पूर्ववर्ती आवेदनों को रद्द किया गया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में अब उन 1196 अभ्यर्थियों के पहले समर्पित आवेदनों को पुनर्बहाल किया गया है. अब उन्हीं पूर्ववर्ती आवेदनों के आधार पर परीक्षा संबंधी आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

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