


Ranchi.झारखंड सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब राज्य के सभी हाइवे पर खनिज ढोने वाले यांत्रिक वाहनों से प्रति ट्रिप 150 रुपये टोल टैक्स लिया जायेगा. यह नियम झारखंड हाइवे शुल्क (दर निर्धारण एवं संग्रहण) संशोधन नियमावली, 2025 के तहत लागू किया गया है. अब यदि कोई वाहन खनिज जैसे कोयला, पत्थर आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है, तो उसे प्रति यात्रा 150 रुपये टोल शुल्क देना होगा. कुछ छूट प्राप्त वाहनों को छोड़कर, यह नियम सभी खनिज ढोने वाले वाहनों पर लागू होगा.
यदि कोई वाहन मालिक या चालक निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं करता है, तो उस पर अधिकतम तीन गुना जुर्माना लगाया जायेगा. भुगतान न होने पर 15 दिन के भीतर यह दंड लगाया जायेगा और इसके बाद वाहन जब्त भी किया जा सकता है. राज्य सरकार ने पथ निर्माण विभाग के सचिव को निर्धारण प्राधिकारी और विभाग के संयुक्त सचिव को मूल्यांकन प्राधिकारी बनाया है. दंड के खिलाफ अपील मूल्यांकन प्राधिकारी के पास की जा सकती है.
सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि टोल टैक्स का भुगतान ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से करना अनिवार्य होगा. इसमें खनिज चालान, जीएसटी चालान, वैट चालान और वन पास जैसे दस्तावेज शामिल होंगे.



