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    Home»Breaking News»Income Tax Return: आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 31जुलाई की जगह 15 सितंबर तक मौका
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    Income Tax Return: आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 31जुलाई की जगह 15 सितंबर तक मौका

    News DeskBy News DeskMay 28, 2025
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    New Delhi.आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। विभाग ने मंगलवार को यह जानकारी दी. समयसीमा में विस्तार उन व्यक्तियों, हिंदु अविभाजित परिवार और संस्थाओं पर लागू होता है जिन्हें अपने खातों का ऑडिट करवाने की आवश्यकता नहीं है. वे अब 2024-25 (अप्रैल-मार्च) वित्त वर्ष में अर्जित आय के लिए अपना कर रिटर्न 15 सितंबर तक दाखिल कर सकते हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बयान में कहा, अधिसूचित आईटीआर में किए गए व्यापक बदलावों तथा आकलन वर्ष 2025-26 के लिए प्रणाली की तैयारी एवं आईटीआर सुविधाओं के जारी होने के लिए आवश्यक समय को देखते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख बढ़ा दी गई है. इस साल, आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर फॉर्म अप्रैल के अंत और मई की शुरुआत में अधिसूचित किए गए थे.
    आमतौर पर, आईटीआर फॉर्म वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले फरवरी/मार्च के आसपास अधिसूचित किए जाते हैं. हालांकि, इस बार आईटीआर फॉर्म और दस्तावेज दाखिल करने की सुविधा में देरी हुई क्योंकि राजस्व विभाग के अधिकारी नए आयकर विधेयक में व्यस्त थे जिसे फरवरी में संसद में पेश किया गया था.
    सीबीडीटी ने कहा, करदाताओं के लिए दस्तावेज दाखिल करने के अनुभव को सुचारू एवं सुविधाजनक बनाने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि जो मूल रूप से 31 जुलाई थी उसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है. आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अधिसूचित आईटीआर में ‘संरचनात्मक और पाठ संबंधी संशोधन’ किए गए हैं, जिसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और सटीक रिपोर्टिंग को सक्षम बनाना है.
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    Income Tax Return: Last date for filing income tax return extended now opportunity till 15 September instead of 31 July
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