


Ranchi. झारखंड में सोमवार से नयी उत्पाद नीति के तहत शराब की बिक्री होगी. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है. नयी उत्पाद नीति के तहत खुदरा शराब दुकानों का संचालन निजी हाथों में दिया गया है. राज्य में कुल 1343 शराब दुकानों का संचालन सोमवार से होगा. इसमें 1184 कंपोजिट व 159 देसी शराब की दुकानें शामिल हैं. कंपोजिट दुकानों में देसी व विदेशी दोनों शराब की बिक्री होगी, जबकि देसी दुकान में केवल देसी शराब मिलेगी.
नयी उत्पाद नीति के तहत संचालित दुकानों में से वैसी दुकानें जो पहले भी संचालित थीं, उन्हें तीन दिन के लिए शराब उपलब्ध करा दी गयी है. वहीं जहां नयी दुकान खुली है, उन दुकानों के संचालक सोमवार को 12 बजे के बाद डिपो से शराब ले सकते हैं. राज्य में वर्तमान में कुल आठ शराब डिपो थे, इसकी संख्या अब बढ़ाकर 21 कर दी गयी है. सभी दुकानों को डिपो से जोड़ दिया गया है.
दुकान संचालक अपनी सुविधा के अनुसार डिपो से शराब का उठाव कर सकते हैं. दुकानों को पहले तीन दिन की बिक्री के आधार पर शराब दी जायेगी. इसके बाद दुकानों को एक सप्ताह, फिर 10 दिन और फिर आगे एक माह तक की बिक्री के आधार पर शराब का उठाव करने की अनुमति होगी.



