


Ranchi. जेएसएससी सीजीएल (कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा) में कथित पेपर लीक मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच कराने की मांग के लिए दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. बुधवार को हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए जेएसएससी को रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया है. पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार, JSSC और वादियों एवं सफल अभ्यर्थियों की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
राज्य सरकार की ओर से गुरुवार को महाधिवक्ता राजीव रंजन अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजॉय पिपरवाल ने इस मामले में मजबूती से सरकार का पक्ष रखा. वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा और हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की. हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए जेएसएससी को रिजल्ट जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है.



