


Ranchi. झारखंड सरकार ‘मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना’ का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। अब ‘मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना’ को अबुआ स्वास्थ्य योजना में ही मर्ज (विलय) कर दिया जाएगा। इस बदलाव के बाद 15 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध हो सकेगा।
पिछले सप्ताह स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। अब इस फाइल को विभागीय मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के अनुमोदन के बाद कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।
निजी अस्पतालों कोयोजना से जोड़ने का फैसला
नई नीति के अनुसार, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत सूचीबद्ध सभी बीमारियों का इलाज अब प्राथमिक रूप से झारखंड के ही चिकित्सा संस्थानों में किया जाएगा। सिविल सर्जन अब सीधे राज्य से बाहर रेफर नहीं कर पाएंगे। यदि किसी गंभीर बीमारी का इलाज राज्य के भीतर संभव नहीं है, तभी ‘निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं’ की उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर मरीज को बाहर भेजा जाएगा। इसके साथ ही, राज्य के उन निजी अस्पतालों को भी इस योजना से जोड़ने का फैसला लिया गया है जो फिलहाल सीजीएचएस के दायरे में नहीं आते हैं।
अब तक यह मिल रही सुविधा
वर्तमान में अबुआ स्वास्थ्य योजना के तहत राशन कार्डधारकों और आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को कवर किया जाता है। इस विलय के बाद हार्ट, कैंसर, किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट जैसे बेहद महंगे इलाज के लिए मरीजों को कैबिनेट की मंजूरी या लंबी कागजी कार्रवाई का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब तक गंभीर बीमारी योजना में 10 लाख से अधिक की राशि के लिए कैबिनेट की अनुमति अनिवार्य थी, लेकिन अब 15 लाख तक का इलाज सीधा और सुलभ हो जाएगा।



