


Jamshedpur. बिष्टुपुर के सर्किट हाउस क्षेत्र से 13 जनवरी को हुए चर्चित उद्यमी कैरव गांधी अपहरण मामले में पुलिस ने मुठभेड़ में घायल तीन अपराधियों समेत कुल चार आरोपियों को मंगलवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जेल भेजे गए आरोपियों में अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य गुड्डू सिंह नालंदा (बिहार) निवासी, मो. इमरान उर्फ आमिर नालंदा, रमीज रजा: नालंदा, उपेंद्र सिंह गया शामिल है। इससे पहले 30 जनवरी को पुलिस गिरोह के दो अन्य सदस्यों, मोहन प्रसाद और अर्जुन सिंह को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज चुकी है।
पुलिस के अनुसार, 29 जनवरी को अपहरण में प्रयुक्त हथियारों की बरामदगी के लिए टीम आरोपियों को बिष्टुपुर स्थित साईं मंदिर के पास ले गई थी। इसी दौरान अपराधियों ने बिष्टुपुर थाना प्रभारी आलोक दुबे के अंगरक्षक का हथियार छीन लिया और भागने के प्रयास में पुलिस पर छह राउंड फायरिंग की।
जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने पांच राउंड गोलियां चलाईं, जिसमें तीन अपराधी घायल हो गए थे। उद्यमी कैरव गांधी का 13 जनवरी को अपहरण किया गया था। पुलिस की बढ़ती दबिश और सघन छापेमारी के कारण अपहरणकर्ता घबरा गए और 26 जनवरी की रात करीब 12:30 बजे उन्हें हजारीबाग के चौपारण-बरही के पास छोड़कर फरार हो गए थे।



