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    Home»Breaking News»बेंगलुरु भगदड़ : DNA एंटरटेनमेंट और RCB ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका, FIR रद्द करने की उठाई मांग
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    बेंगलुरु भगदड़ : DNA एंटरटेनमेंट और RCB ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका, FIR रद्द करने की उठाई मांग

    News DeskBy News DeskJune 10, 2025
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    Bengaluru : DNA एंटरटेनमेंट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने उच्च न्यायालय में अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं. याचिका के माध्यम से दोनों ने शहर के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु (आरसीबी) की जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ मामले में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को रद्द करने की मांग की है.

    DNA एंटरटेनमेंट के प्रबंध निदेशक वेंकट वर्धन थिम्मैया और आरसीबी के चेयरमैन राजेश मेनन ने याचिका में कहा है कि वे किसी भी तरह से इस घटना के लिए जिम्मेदार नहीं हैं. भगदड़ सड़क और फुटपाथ पर हुई और आवेदक, जो इस कार्यक्रम का प्रबंधक था, उसका इससे कोई लेना-देना नहीं था. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कार्यक्रम सरकार द्वारा आयोजित किया गया था और उनकी ओर से न तो कोई प्रचार किया गया था और नहीं किसी को आमंत्रित किया गया था.

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    याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि एक ही घटना के लिए तीन अलग-अलग एफआईआर दर्ज करना गैरकानूनी है. हाई कोर्ट ने पहले ही स्वतः संज्ञान लेते हुये मामला दर्ज कर लिया है, इसलिए दूसरी एफआईआर की कोई गुंजाइश नहीं है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ राजनीतिक दबाव में एफआईआर दर्ज की गई है. याचाकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट से एक अस्थायी निरोधक आदेश (टेंपरेरी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर) और सभी एफआईआर को रद्द करने की मांग की है.

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    उल्लेखनीय है कि 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गयी थी, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हो गये थे.

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    Bangalore stampede: DNA Entertainment and RCB filed a petition in the High Court demanding cancellation of FIR
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