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    Home»Breaking News»CBSE का बड़ा फैसला; अब स्कूलों को एक ही नाम और संबद्धता संख्या से कई शाखाएं खोलने की दी अनुमति
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    CBSE का बड़ा फैसला; अब स्कूलों को एक ही नाम और संबद्धता संख्या से कई शाखाएं खोलने की दी अनुमति

    News DeskBy News DeskFebruary 27, 2025
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    New Delhi. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अपनी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संबद्धता मानदंडों में ढील दी है, जिससे अब ये विद्यालय समान नाम और एक ही संबद्धता संख्या के तहत स्कूल की अन्य शाखा स्थापित कर सकते हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि दोनों विद्यालयों को शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के संदर्भ में अलग-अलग संसाधनों की व्यवस्था करनी होगी.उन्होंने बताया कि अगर कोई छात्र शाखा विद्यालय से मुख्य विद्यालय में दाखिला लेना चाहे तो यह प्रकिया निर्बाध होगी और नियमों के अनुसार इसे नया प्रवेश नहीं माना जाएगा.

    अधिकारियों ने बताया कि मुख्य स्कूल में छठी कक्षा से 12वीं तक की कक्षाओं के संचालन की अनुमति दी गई है जबकि शाखा स्कूल में प्री-प्राइमरी से पांचवी तक की कक्षाएं होंगी.

    सीबीएसई के सचिव हिमांशु गुप्ता ने बताया, ‘‘दोनों विद्यालयों का प्रबंधन और स्वामित्व एक ही होगा और प्रशासनिक तथा शैक्षणिक प्रक्रिया भी एक ही होंगी। दोनों शाखाओं के लिए एक सामान्य वेबसाइट होगी और इस वेबसाइट में शाखा स्कूल के लिए एक अलग से एक भाग होगा.

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    उन्होंने बताया, ‘‘मुख्य विद्यालय दोनों शाखाओं के लिए प्रवेश का प्रबंधन करेगा और इसके खातों का भी रखरखाव करेगा. छात्रों के शाखा विद्यालय से मुख्य विद्यालय में जाने की प्रक्रिया निर्बाध होगी और इसे छात्रों का नया प्रवेश नहीं माना जाएगा बल्कि उन्हें एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत छठी कक्षा में पदोन्नत माना जाएगा. गुप्ता ने बताया कि दोनों विद्यालयों को अलग-अलग शिक्षण और गैर-शिक्षण से संबंधित कर्मचारियों की नियुक्तियां करनी होंगी तथा कर्मचारियों के वेतन भुगतान की जिम्मेदारी भी मुख्य स्कूल पर होगा.

    वर्तमान में सीबीएसई, शाखा स्कूल स्थापित करने की अनुमति नहीं देता है और एक ही समूह के प्रत्येक विद्यालय को अलग-अलग संबद्धता संख्या की जरुरत होती है. हालांकि नये नियम आने से इन मानदंडों में बदलाव हो गया है. गुप्ता ने कहा, ‘‘बोर्ड सभी मुद्दों पर मुख्य स्कूल के प्रधानचार्य से ही बातचीत करेगा.

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    Big decision of CBSE; Now schools allowed to open multiple branches with same name and affiliation number
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