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    Home»Bihar»Bihar Assembly: एंटी पेपर लीक बिल विधानसभा में पास, 10 साल तक सजा और एक करोड़ लगेगा जुर्माना
    Bihar

    Bihar Assembly: एंटी पेपर लीक बिल विधानसभा में पास, 10 साल तक सजा और एक करोड़ लगेगा जुर्माना

    News DeskBy News DeskJuly 25, 2024
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    Patna. बिहार विधानसभा मेंसरकार ने एंटी पेपर लीक बिल सदन में पेश कर दिया,. जिसे ध्वनिमत से पास कर दिया गया. विपक्ष के हंगामे के बीच प्रभारी मंत्री विजय चौधरी ने बिहार विधान सभा में राज्य सरकार की तरफ से बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण ) विधेयक 2024 पेश किया. हंगामे के दौरान ही मंत्री ने विधेयक को सदन में पेश किया. वहीं, विपक्ष वाक आउट कर गया. इसके बाद सदन में बहुमत के आधार पर विधेयक पास हो गया.

    नये कानून में यह प्रावधान

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    नये कानून में प्रावधान किया गया है कि पेपर लीक या इससे जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल होने वाले इस कानून के तहत दोषी होंगे. इस कानून के अधीन सभी अपराध संज्ञेय एवं गैरजमानती होंगे.अब पेपर लीक की जांच भी डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे. राज्य सरकार के तरफ से लाए गए इस विधेयक में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति पेपर लिक मामले में आरोपी बनाया जाता है तो फिर उन्हें 10 साल तक सजा और एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगेगा. नये कानून के तहत अगर कोई अभ्यर्थी नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है, तो उसे तीन से पांच साल की सजा और 10 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान नए बिल में किया गया है. परीक्षा में शामिल यदि कोई शख्स इस कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनके लिए एक करोड़ जुर्माने का प्रावधान है.

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    Bihar Assembly: Anti paper leak bill passed in the assembly punishment up to 10 years and fine of Rs 1 crore will be imposed
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