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Jharkhand Election Breaking: आज झारखंड विधानसभा चुनाव का बजेगा बिगुल, शाम 3:30 बजे चुनाव आयोग करेगा घोषणा, आदर्श आचार संहिता भी आज से ही हो जाएगी लागू

New Delhi. झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा आज हो जाएगी. इसके साथ ही झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी. चुनाव आयोग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है. आज शाम 3:30 बजे दिल्ली में चुनाव आयोग की ओर से झारखंड और महाराष्ट्र चुनावों की घोषणा की जाएगी. चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी. महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को पूरा हो रहा है. जबकि पंचम झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को पूरा होगा. पिछले दिनों मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में आयोग की टीम ने झारखंड का दौरा किया था. सभी पार्टियों से चुनाव को लेकर फीडबैक लिया गया था. नेताओं ने दीपावली, छठ के अलावा राज्य गठन का हवाला देते हुए 15 नवंबर के बाद चुनाव कराने का अनुरोध किया था. इस बात की पूरी संभावना है कि झारखंड में अधिकतम तीन चरण में चुनाव कराए जाएंगे. 2019 में झारखंड में पांच चरण में चुनाव कराए गए थे.


तैयारियों की हुई समीक्षा
इस बीच मुख्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रविकुमार ने चुनाव की तैयारी को लेकर सोमवार को बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि इंफोर्समेंट एजेंसियां चुनाव के दौरान अवैध गतिविधियां रोकने के लिए मुस्तैदी से कार्य करें. स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए निर्वाचन के कार्यों में लगे पदाधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन करें. श्री रविकुमार आगामी विधानसभा निर्वाचन के लिए गठित एफएसटी व एसएसटी के पदाधिकारियों के लिए आयोजित ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में एफएसटी व एफएसटी अवैध चुनाव खर्च एवं आचार संहिता उल्लंघन के मामलों पर पैनी नजर रखें. एफएसटी व एसएसटी के पदाधिकारी अपने नजदीकी थाना और मुख्यालय स्तर के संपर्क सूत्र से समन्वय स्थापित करते हुए काम करें. श्री रविकुमार ने कहा कि निर्वाचन के दौरान बने सभी चेकपोस्टों से गुजरनेवाले सभी वाहनों की जांच की जायेगी. साथ ही सभी चेकपोस्टों पर वेबकास्टिंग के माध्यम से निगरानी होगी. चेकपोस्ट पर किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. लापरवाही बरतनेवाले पदाधिकारी पर त्वरित कार्रवाई की होगी. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी चेक पोस्टों में आवश्यकतानुसार सीएपीएफ की प्रतिनियुक्ति करें. चुनाव के दौरान प्रतिबंधित सामग्री जैसे अवैध शराब, अवैध कैश, हथियार आदि के आवागमन पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी. सभी पदाधिकारी अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों का अनुपालन करते हुए कार्रवाई करें

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