
Chaibasa. पश्चिमी सिंहभूम ज़िले की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को पांच लोगों को एक कॉलेज छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने करने के जुर्म में 25 साल की सज़ा सुनाई। यह वारदात तब हुई थी जब छात्रा अपने मंगेतर के साथ बाहर गई हुई थी। अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म से संबंधित भादंसं की धारा 376 (डी) के तहत सिंहराय पूर्ति उर्फ पिंटू पूर्ति, हरिचरण पाडेय उर्फ लोकेया, हरिचरण पूर्ति उर्फ जारोई पूर्ति, चंद्र पूर्ति उर्फ विशाल पूर्ति और सुलेमान पूर्ति उर्फ सोले को दोषी ठहराया एवं सजा सुनाई। अदालत ने हर अभियुक्त पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। ये सभी मुफस्सिल थानाक्षेत्र के कटिगुट्टू गांव के हैं।
अभियोजन पक्ष के अनुसार इस छात्रा की खरसवां के एक व्यक्ति के साथ शादी पक्की हुई थी और वह 21 सितंबर, 2023 को जब अपने मंगेतर के साथ बाहर गयी थी, तब उसके साथ यह वारदात हुई। अभियोजन पक्ष के मुताबिक दोनों टहलते हुए कटिगुट्टू गांव के एक खेत में पहुंचे, जहां एक युवक उनके पास आया और उनसे वहां आने का कारण पूछा। जब मंगेतर ने उसे बताया कि वे टहलने आए हैं, तो और युवक वहां आ गए। प्राथमिकी के अनुसार उन्होंने मंगेतर को गालियां दी एवं उसपर हमला किया तथा महिला के साथ दुर्व्यवहार किया।
प्राथमिकी के मुताबिक इसके बाद मंगेतर मदद के लिए गांव की ओर भागा। इसी बीच युवकों ने महिला को एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित किसी तरह घर लौट आए और उन्होंने अपने परिवारों को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया गया।
