


Jamshedpur. धालभूम के अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीएम) चंद्रजीत सिंह ने को-ऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर के संपूर्ण परिसर में बीएनएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. घाटशिला उप चुनाव की मतगणना में शांति व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर गुरुवार को यह आदेश जारी किया गया. उप चुनाव की घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी है. आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करते हुए पूरी मतगणना प्रक्रिया को स्वच्छ एवं विधि-सम्मत सम्पादन हेतु यह आवश्यक माना गया कि जमशेदपुर को-ऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर के सम्पूर्ण परिसर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अधीन निषेधाज्ञा जारी की जाय. इसके परिप्रेक्ष्य में एसडीएम चन्द्रजीत सिंह ने निष्पक्ष मतगणना प्रक्रिया सम्पादन हेतु स्वस्थ और शांतिपूर्ण माहौल बनाये रखने के लिए संतुष्ट होकर मतगणना के प्रक्रिया पूर्ण होने तथा परिणाम प्रकाशित होने तक निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है.
इस दौरान किसी भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, संगठन, उम्मीदवार, अभ्यर्थी के द्वारा निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के विपरीत कोई भी कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया है. उक्त अवधि में किसी भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, संगठन, उम्मीदवार अथवा अभ्यर्थी के द्वारा राजनीतिक प्रयोग से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या किसी भी प्रकार का प्रदर्शन बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जाएगा.
जुलूस में किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का धारदार हथियार जो मानव शरीर के लिए घातक हो, को लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया जाता है. यह आदेश मतगणना के दिन प्रतिनियुक्त विधि-व्यवस्था एवं मतगणना कार्य पर लगे पदाधिकारियों, दण्डाधिकारियों, कर्मियों, पुलिस पदाधिकारियों, सभी अभ्यर्थी, मतगणना एजेन्ट, मीडियाकर्मी पर लागू नहीं रहेगा.



