


Hazaribag. हजारीबाग जिले की एक अदालत ने प्रतिबंधित संगठन झारखंड प्रस्तुति समिति (जेपीसी) के दो सदस्यों को नक्सली गतिविधियों में संलिप्तता को लेकर बृहस्पतिवार को सात-सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत प्रसाद की अदालत ने प्रकाश कुमार और बबलू यादव को शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत दोषी पाया. अदालत ने दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने कहा कि जुर्माना नहीं भरने पर दोनों को एक-एक साल और सलाखों के पीछे गुजारना होगा.



