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    Home»Headlines»गरीबों का इलाज नहीं करेगा Apollo Hospital, तो हम AIMS को उसे नियंत्रण में लेने को कहेंगे, Supreme Court ने दी चेतावनी
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    गरीबों का इलाज नहीं करेगा Apollo Hospital, तो हम AIMS को उसे नियंत्रण में लेने को कहेंगे, Supreme Court ने दी चेतावनी

    News DeskBy News DeskMarch 26, 2025
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    New Delhi. Supreme Court ने मंगलवार को कहा कि यदि यहां गरीब लोगों का इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में मुफ्त इलाज उपलब्ध नहीं किया जाएगा तो वह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIMS) को इसे अपने नियंत्रण में लेने को कहेगा. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने पट्टा समझौते के कथित उल्लंघन को गंभीरता से लिया, जिसके तहत इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईएमसीएल) द्वारा संचालित अस्पताल को अपने यहां एक तिहाई गरीब मरीजों को भर्ती करना था तथा उनका एवं बाह्य रोग विभाग में 40 प्रतिशत मरीजों को बिना किसी भेदभाव मुफ्त इलाज करना था.

    पीठ ने कहा, ‘अगर हमें पता चला कि गरीब लोगों को मुफ्त इलाज नहीं दिया जा रहा है तो हम अस्पताल को एम्स को सौंप देंगे. पीठ ने कहा कि अपोलो समूह द्वारा दिल्ली के पॉश इलाके में 15 एकड़ भूमि पर निर्मित अस्पताल के लिए एक रुपये के प्रतीकात्मक पट्टे पर यह जमीन दी गयी थी और उसे ‘बिना लाभ और बिना हानि’ के फार्मूले पर चलाया जाना था, लेकिन यह एक शुद्ध वाणिज्यिक उद्यम बन गया है, जहां गरीब लोग मुश्किल से इलाज करा पाते हैं.

    आईएमसीएल की ओर से पेश वकील ने कहा कि अस्पताल एक संयुक्त उद्यम के रूप में चलाया जा रहा है तथा दिल्ली सरकार की इसमें 26 प्रतिशत हिस्सेदारी है एवं उसे भी कमाई से बराबर का फायदा हुआ है.न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने वकील से कहा, ‘‘अगर दिल्ली सरकार गरीब मरीजों की देखभाल करने के बजाय अस्पताल से मुनाफा कमा रही है, तो यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है. पीठ ने कहा कि अस्पताल को 30 साल के लिए पट्टे पर जमीन दी गई थी और इस पट्टे की अवधि 2023 में समाप्त होनी थी.

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    Supreme Court ने केंद्र और दिल्ली सरकार से यह पता लगाने को कहा कि इसका पट्टा समझौता नवीनीकृत किया गया या नहीं. शीर्ष अदालत आईएमसीएल की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के 22 सितंबर, 2009 के आदेश को चुनौती दी गई थी. उच्च न्यायालय ने कहा था कि अस्पताल प्रशासन ने अंदरूनी (इनडोर-भर्ती) और बाह्य (आउटडोर) गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज देने के समझौते की शर्त का उल्लंघन किया है.

    शीर्ष अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार से पूछा कि अगर पट्टा समझौता नहीं बढ़ाया गया है तो उक्त जमीन के संबंध में क्या कानूनी कवायद की गई है. पीठ ने अस्पताल में मौजूदा कुल बिस्तरों की संख्या भी पूछी तथा पिछले पांच वर्षों के ओपीडी मरीजों का रिकॉर्ड मांगा.

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    If Apollo Hospital does not treat the poor Supreme Court warns we will ask AIMS to take it under control
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